SCHOLARSHIP
1. ST/SC/OBC/SBC व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति देय है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व अल्संख्यक मामलात विभाग द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
3. TAD के माध्यम से जनजाति छात्राओं को 5000/- वार्षिक बालिका प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
बालिका प्रोत्साहन राशि – जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसके लिए महाविद्यालय से निश्चित प्रारूप का फार्म प्राप्त कर कॉलेज में जमा कराना होता है। …………….और पढ़ें |
5.उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं (कक्षा 10 के उत्तरोत्तर कक्षाए/पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC), अनुसचित जनजाति (ST), विशेष पिछडा वर्ग (SBC), अन्य पिछडा (OBC) के विधार्थियो को वित्तिय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पुरी करने में समर्थ हो सकें। ………………….और पढ़ें |
6.अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय के कक्षा XI से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, BCA, B.Com., BA, B.Sc., PGDCA आदि पाठ्यक्रमो हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की छात्रवृति हेतु आवेदन प्रक्रिया की On-line जाती है। ………………………..और पढ़े |